भैंस और बकरी चौरी में आज़म खान पर आरोप तय!

 

भैंस और बकरी चौरी में आज़म खान पर आरोप तय!

भैंस और बकरी चौरी में आज़म खान पर आरोप तय!

इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है की आज़म खान पर भेंस और बकरी चौरी के आरोप तय हो गए हैं

रामपुर में भैंस-बकरी चोरी मामले में एसपी सांसद आजम खां पर आरोप तय, करीबी आले हसन के साथ ही दो अन्य भी बनाए गए आरोपी

वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है. कोर्ट ने आजम खान को जल निगम भर्ती घोटाले से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी है.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रामपुर से लोकसभा सांसद और विधानसभा चुनाव में जीते सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान पर शुक्रवार को कोर्ट में भैंस और बकरी चोरी के साथ-साथ घरों में घुसकर लूटपाट और डकैती के मामले में आरोप तय हो गए हैं. आजम खान के साथ ही इस मामले में समाजवादी जिला समाजवादी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और रिटायर्ड सीओ सिटी आले हसन समेत तीन के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. फिलहाल अब इस मामले में 26 मार्च को सुनवाई होगी. वहीं आरोप तय करने के साथ ही कोर्ट ने इस मामले में पीड़ितों को बयान के लिए तलब किया है.

फिलहाल आजम खान जेल में हैं और उन्होंने जाईल से ही विधानसभा जीता है. जबकि वह रामपुर से भी लोकसभा सांसद है. आजम खान को पिछले दिनों ही दो मामलों में जमानत मिली है. लेकिन वह फिलहाल जेल में रहेंगे. रामपुर में आजम खान के खिलाफ लगभग 90 मामले दर्ज हैं और इन मामलों की सुनवाई लगातार चल रही है. इस मामले में फिलहाल शहर कोतवाली क्षेत्र की यतिमखाना बस्ती को खाली कराने के पर वर्ष 2019 में मुन्ने अली पर लूट, चोरी, और डकैती  मारपीट के आरोपों में शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया गया था कि सपा सांसद आजम खां के इशारे पर तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन और एसपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल व अन्य ने घर में घुसकर मारपीट की और सामान लूट लिया था.

भैंस और बकरी चोरी की भी दर्ज की थी रिपोर्ट

इस मामले में पीड़ित ने आजम खान और उनके सहयोगियों पर विरोध प्रदर्शन करने पर मारपीट का भी मामला दर्ज कराया था और आरोप यह भी लगे था की बकरी और भैंस भी चोरी हो गई है. लिहाजा मामले की रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. वहीं अब कोर्ट ने आजम खान और उनके सहगोयियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़नी तय हैं.



जल निगम भर्ती घोटाले में आजम को मिली राहत

वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है. कोर्ट ने आजम खान को जल निगम भर्ती घोटाले से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के वकील आजम खान के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकते और आजम खान खिलाफ गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को साबित नहीं कर सका. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच और आजम खान को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं हैं. आगली सुनवाई 26 मार्च को होनी

देखना होगा की क्या होता 26 मार्च को क्या कोर्ट 26 मार्च को सजा सुनता है फिरइसकी आगे भी सुनवाई चलती रहेगी?

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